हिमाचल: प्रदेश की पंचायतें अब खरीद सकेंगी तीन लाख रुपये तक का फर्नीचर, अनटाइड ग्रांट से होगा भुगतान

पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला: ग्राम पंचायतों को कार्यालय फर्नीचर खरीदने के लिए मिली 3 लाख रुपये तक की अनुमति

कार्यालय सुविधाओं के लिए राहत: हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों को कार्यालय सुविधाओं के लिए बड़ी राहत प्रदान की गई है।

फर्नीचर खरीदने की अनुमति: पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट से अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कार्यालय फर्नीचर खरीदने की अनुमति दे दी है।

दिशा-निर्देश जारी: विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों को बड़ी राहत: 16वें वित्त आयोग की ग्रांट से 3 लाख रुपये तक खरीद सकेंगी कार्यालय फर्नीचर

कार्यालय फर्नीचर खरीदने की अनुमति: प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट (मूल अनुदान राशि) से अधिकतम तीन लाख रुपये तक का कार्यालय फर्नीचर खरीद सकेंगी।

औपचारिक स्वीकृति और निर्देश: पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं।

बुनियादी ढांचे में सुधार: इस निर्णय से पंचायत भवनों में जरूरी बुनियादी ढांचा और कार्यालय सुविधाएं जुटाने की राह आसान होगी।

वित्तीय नियमों का पालन: विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फर्नीचर खरीद की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत ही की जाएगी।

फर्नीचर खरीद के लिए नियमों का पालन अनिवार्य: जिला पंचायत अधिकारी ने की पुष्टि

नियमों का कड़ाई से पालन: पंचायतों को फर्नीचर खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 में तय प्रावधानों, शर्तों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

लापरवाही पर रोक: खरीद में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनदेखी या औपचारिकता में लापरवाही मान्य नहीं होगी।

पुष्टि: जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।

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