हिमाचल शिक्षा निदेशालय: दो साल की नियमित सेवा पूरी करते ही टीजीटी को मिलेगा उच्च वेतनमान, आदेश जारी

हिमाचल: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त अनुबंध शिक्षकों को मिलेगा उच्च वेतनमान

मुख्य बिंदु:

  • न्यायालय का आदेश: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पूनम कुमारी व अन्य मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
  • किन्हें मिलेगा लाभ: वे शिक्षक, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।
  • पात्रता शर्त: ऐसे शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान (हायर पे-स्केल) का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आदेश जारी: शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे पात्र शिक्षकों में खुशी की लहर है।

समाचार विवरण: हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए ‘पूनम कुमारी व अन्य’ मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत राज्य के उन अनुबंध शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी प्रारंभिक सेवाएं 3 जनवरी 2022 से पहले शुरू हुई थीं। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इन शिक्षकों को अपनी दो साल की नियमित सेवा का कार्यकाल पूरा करने पर उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से वर्षों से अपनी सेवा शर्तों और वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे कई शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।

हिमाचल: TGT शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त अनुबंध शिक्षकों को मिलेगा उच्च वेतनमान

मुख्य बिंदु:

  • न्यायालय व विभाग का निर्णय: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों (पूनम कुमारी व अन्य मामला) के तहत टीजीटी शिक्षकों के उच्च वेतनमान का रास्ता साफ कर दिया है।
  • पात्रता: वे टीजीटी शिक्षक, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।
  • नियम व शर्तें: ऐसे शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा।
  • श्रेणियां और वित्तीय लाभ: इस फैसले से वर्ष 2019, 2020 और 2021 में अनुबंध पर नियुक्त होकर बाद में नियमित हुए टीजीटी (कला, मेडिकल और नॉन-मेडिकल) शिक्षकों को लाभ होगा। साथ ही, उनके वेतन का पुनर्निर्धारण कर नियमानुसार एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

समाचार विवरण: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में ‘पूनम कुमारी व अन्य’ मामले का फैसला सुनाते हुए उन सभी शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान (हायर पे-स्केल) देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।

इस महत्वपूर्ण निर्णय से वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान अनुबंध पर सेवाएं शुरू करने वाले और बाद में नियमित हुए टीजीटी कला (Arts), मेडिकल (Medical) और नॉन-मेडिकल (Non-Medical) शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा। विभाग के इन आदेशों के बाद संबंधित शिक्षकों के वेतन का दोबारा

इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति और नियमितीकरण संबंधी रिकॉर्ड की जांच की। जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं का मामला मोहित शर्मा केस से मेल खाता है। इसी आधार पर उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। निदेशालय ने सभी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को नियमानुसार वेतन निर्धारण कर लाभ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों से एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी, ताकि भविष्य में किसी स्तर पर अधिक भुगतान या न्यायिक स्थिति में बदलाव होने पर अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सके।

एलपीए के अंतिम फैसले पर टिकी रहेगी आगे की स्थिति

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ मोहित शर्मा मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यदि अपील में कोई अलग फैसला आता है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संदेह की स्थिति में निदेशालय भेजना होगा मामला

उप शिक्षा निदेशकों, प्रधानाचार्यों और डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि जिन मामलों में आदेश की पात्रता को लेकर कोई संदेह हो, उन्हें अपने स्तर पर निपटाने के बजाय पूरा रिकॉर्ड निदेशालय को भेजा जाए। वहीं पात्र मामलों में लाभ प्रदान कर अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने को कहा गया है।

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