Himachal: शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दायर

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची याचिका

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव समय पर नहीं करवाए जाने का मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। निर्वाचित सदस्य ममता समेत 13 अन्य सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए वैधानिक बैठक तत्काल बुलाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और संबंधित निर्वाचन नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने का आग्रह किया है।

जिला परिषद चुनाव को लेकर 14 निर्वाचित सदस्यों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर निर्वाचित सदस्यों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ममता सहित कुल 14 सदस्यों की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बैठक जल्द बुलाई जाए। सदस्यों ने चुनाव में देरी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रक्रिया को कानून के मुताबिक पूरा करवाने की मांग की है।

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के लिए तत्काल बैठक बुलाने की मांग

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका में तत्काल वैधानिक बैठक बुलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर करवाया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में होगी। याचिका में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और निर्वाचन नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने का आग्रह किया गया है।

चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में उठाया गया सवाल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दिया हवाला

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर याचिका में गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया को रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। निर्वाचित सदस्यों ने न्यायालय से मांग की है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक वैधानिक बैठक जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाए। मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अदालत के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में देरी से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे।

शिमला जिला परिषद चुनाव विवाद पहुंचा अदालत, पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी कराने की मांग

शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी का मामला अब कानूनी रूप ले चुका है। निर्वाचित सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत पूरा करवाने की मांग की है। याचिका में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और निर्वाचन नियमों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए वैधानिक बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में होगी।


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