हिमाचल: इन टीजीटी शिक्षकों को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर निदेशालय ने वापस लिए विशेष वरिष्ठता लाभ

स्कूल शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला: शिक्षकों के विशेष वरिष्ठता लाभ वापस

मुख्य बिंदु:

  • स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2006 और 2007 में नियुक्त शिक्षकों को मिले विशेष वरिष्ठता लाभ को रद्द कर दिया है।
  • इन शिक्षकों को पहले वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अदालती मामलों या नियमों के आधार पर वरिष्ठता का फायदा दिया गया था।
  • इस निर्णय से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की सूची और आगे की प्रक्रिया पर विभाग जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगा।

सार: निदेशालय के इस आदेश के बाद, 2006-2007 बैच के उन शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है जो 2002 की भर्ती के आधार पर वरिष्ठता का लाभ ले रहे थे।

हिमाचल प्रदेश: टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन, विशेष लाभ वापस

मुख्य बिंदु:

  • फैसला: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 2006 और 2007 में नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को मिले विशेष वरिष्ठता लाभ को वापस ले लिया है।
  • कारण: ये शिक्षक वर्ष 2005 के अलग विज्ञापन के तहत चयनित हुए थे, जबकि इन्हें पहले 2002 की भर्ती प्रक्रिया के मामलों के आधार पर वरिष्ठता दी जा रही थी।
  • अदालत का रुख: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (एलपीए संख्या 836/2025 – कौशल चंद्र बनाम राज्य सरकार) के 25 फरवरी 2026 के फैसले के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने समय रहते 2002 की भर्ती को चुनौती नहीं दी, वे इस लाभ के हकदार नहीं हैं।

सार: उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद निदेशालय ने अंतिम वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन कर दिया है, जिसे प्रभावित शिक्षकों के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

वरिष्ठता सूची में संशोधन: शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा शर्तों पर असर

मुख्य बिंदु:

  • संशोधित सूची: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 11 मार्च 2025 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में संशोधन कर दिया है।
  • बदलाव का आधार: अब शिक्षकों की वरिष्ठता 20 जून 2017 और 10 मार्च 2022 को जारी विभागीय अंतिम सूचियों के अनुसार तय होगी।
  • पदोन्नति पर प्रभाव: इस बदलाव से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति की उम्मीदों और सेवा संबंधी दावों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे कई शिक्षकों को निराशा हो सकती है।

सार: निदेशालय के इस कदम से उन शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है जो पिछले वर्षों में संशोधित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे थे।

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