हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों के टीचर टेस्ट मामले में आज आ सकता है फैसला, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में टीचर टेस्ट पर हाईकोर्ट का फैसला आज

सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में टीचर चयन परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला आज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शुक्रवार को सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीएसई ने अपना जवाब दाखिल किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से इस परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा कनिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षकों के बीच भेदभाव और असमानता पैदा कर रही है, जो संविधान की धारा 14 के खिलाफ है।

हिमाचल: टीचर नीति पर हाईकोर्ट में याचिका, स्पष्टता के लिए सुनवाई आज

ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वे नीति बनाने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन गलत मापदंडों के खिलाफ हैं जो आने वाले वर्षों में विसंगतियां पैदा कर सकते हैं।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि टीजीटी हिंदी और संस्कृत शिक्षकों के लिए आवेदन फार्म भरने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्टता जानने के लिए प्रदेश सरकार ने अदालत से मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा जाने का अनुरोध किया।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है।

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