पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए बॉयोडीग्रेडेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
- तीन माह की मोहलत: सरकार ने दुकानदारों को स्टॉक क्लीयर करने के लिए तीन माह का समय दिया है। इसके बाद इन बैग्स का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- जुर्माना: प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 500 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- पर्यावरणीय नुकसान: विशेषज्ञों के मुताबिक, बॉयोडीग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के पूर्ण रूप से खत्म होने में लगभग छह माह लगते हैं, लेकिन इसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का तापमान चाहिए, जो हिमाचल के जलवायु में संभव नहीं है।
- 14 वस्तुओं पर प्रतिबंध: बॉयोडीग्रेडेबल बैग समेत 14 ऐसी वस्तुएं बैन की गई हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थीं।
कंपनियों पर प्रभाव
- हिमाचल में इस तरह के बैग्स का उत्पादन करने वाली कंपनियां अब इन्हें राज्य में बेच नहीं सकेंगी।
- यदि कंपनियां नियम का उल्लंघन करती हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के लिए शक्तियां दी गईं
शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति, सिविल सप्लाई, जिला प्रशासन, वन विभाग, उद्योग, नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड और पुलिस समेत कई विभागों को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं।
यह कदम राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा और प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा।