रेरा दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने वाली राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने वाली राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन कोर्ट में पेश हुए। याचिकाकर्ता की ओर से रेरा मामले में जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। बता दें कि रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता नरेश शर्मा की ओर से हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

वहीं, दूसरी जनहित याचिका में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के कार्यकाल को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इन दोनों मामलों की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। याचिकाओं में रेरा कार्यालय में वर्तमान में 34 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 18 आउटसोर्स, ड्राइवर और अन्य चतुर्थ श्रेणी पद पर काम कर रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि कार्यालय के शिफ्ट होने की वजह से इन कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। इतने कम वेतन में धर्मशाला में काम करना मुश्किल हो जाएगा। याचिका में कहा गया है कि रेरा से संबंधित सबसे ज्यादा मामले बद्दी, बरोटीवाला, सोलन और शिमला में दर्ज होते हैं। सरकार ने 13 जून को कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की है। इसी अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।

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