भारत में अब भी ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध कराने की सुविधा दी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होता है।
किन्हें मिलता है राशन कार्ड?
सरकार राशन कार्ड उन्हीं लोगों को जारी करती है, जो तय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। लेकिन कभी-कभी गलत तरीके से अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड में दर्ज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में सरकार उन नामों को राशन कार्ड से हटा देती है।
अगर गलती से नाम कटा हो तो क्या करें?
कई बार तकनीकी या अन्य कारणों से पात्र व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता न करें। आप दुबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नाम जुड़वाने की प्रक्रिया:
- खाद्य आपूर्ति विभाग जाएं:
अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाएं। - दस्तावेज साथ रखें:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (जैसे, वोटर आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड का पुराना विवरण (यदि हो)
- आवेदन फॉर्म भरें:
विभाग से नाम पुनः जुड़वाने का आवेदन फॉर्म लें और उसे सही तरीके से भरें। - दस्तावेजों का सत्यापन:
आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर वे सही पाए जाते हैं, तो आपका नाम दोबारा राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
ऑनलाइन कैसे जांचें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड से कटा है या नहीं, तो इसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
- आधिकारिक पोर्टल: www.nfsa.gov.in पर जाएं।
- लॉग इन करें: अपनी डिटेल्स दर्ज करें और चेक करें कि आपका नाम राशन कार्ड सूची में है या नहीं।
ध्यान दें:
- अगर आपका नाम राशन कार्ड सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपका नाम नहीं हटाया गया है।
- अगर नाम नहीं है, तो आप उपरोक्त प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आप फिर से सरकार की सस्ता राशन योजना का लाभ ले सकते हैं।