बाथरी में निशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी

बाथरी पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर, निशुल्क कानूनी सहायता पर जोर

बनीखेत (चंबा) – बाथरी पंचायत सामुदायिक भवन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने की।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण महिलाओं और असहाय लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय प्राप्त कर सकें।

विधिक जागरूकता शिविर में कानूनी अधिकारों की जानकारी, महिलाओं के लिए निशुल्क सहायता पर जोर

बनीखेत (चंबा) – बाथरी पंचायत सामुदायिक भवन में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, उपभोक्ता संरक्षण कानून और शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला।

उन्होंने नालसा के टोल-फ्री नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिलाएं इस नंबर पर संपर्क कर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

विधिक जागरूकता शिविर में मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी, स्थानीय लोग हुए लाभान्वित

बनीखेत (चंबा) – बाथरी पंचायत सामुदायिक भवन में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में आम जनता को विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर में अधिवक्ता दीपिका धर्मानी ने भी विधिक साक्षरता और कानून से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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