हिमाचल हाईकोर्ट: आउटसोर्स भर्ती से जुड़े मामलों का आठ हफ्ते में होगा निपटारा

आउटसोर्स भर्तियों से जुड़ा मामला: हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते में निपटारे के दिए निर्देश

प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का निपटारा आगामी आठ हफ्तों के भीतर किया जाएगा। अदालत ने इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की है। मामले की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लंबित विवादों का जल्द समाधान हो सके।

हिमाचल हाईकोर्ट: आउटसोर्स भर्तियों के मामले का आठ हफ्ते में निपटारा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का निपटारा आठ हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर यह आदेश पारित किए।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। इसी बीच, याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही भर्तियों के खिलाफ भी आपराधिक याचिका दायर की गई है।

आउटसोर्स भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट के आदेश बरकरार

याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस दूसरे आदेश को खारिज किया है, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर आउटसोर्स पर लगी रोक हटाने की अनुमति मांगी थी।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में नर्सों के पद भरने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले अस्पतालों में स्थायी नियुक्तियों के तहत पदों को भरा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आउटसोर्स भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश आंशिक रूप से रद्द

सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आउटसोर्स पर लगी रोक हटाने की अर्जी खारिज की गई थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा 7 नवंबर को पारित उस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की भर्तियों पर रोक लगाई गई थी।

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