चंबा: आरोपी 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा
चंबा में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने आरोपी को निर्धारित शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।
चंबा। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर चिट्टे के मामले में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार 9 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:35 बजे कांदू के पास एसआईटी ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान पुलिस हर वाहन की गहनता से जांच कर रही थी। इसी बीच एसआईटी को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने गंढियार स्थित एक रेस्टहाउस में छापा मारा।
चंबा: चिट्टे के मामले में आरोपी 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा
चंबा। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने चिट्टे से जुड़े एक मामले में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार नौ फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:35 बजे कांदू के पास एसआईटी ने नाकाबंदी कर रखी थी और हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर गंढियार स्थित एक रेस्टहाउस में छापा मारा गया।
तलाशी के दौरान कमरे के भीतर कुछ जले हुए नोट और सिगरेट का एक पैकेट बरामद हुआ। सिगरेट के पैकेट की जांच करने पर उसमें तीन सिगरेट और एक हरे रंग की पारदर्शी पॉलिथीन (पुड़िया) मिली, जिसमें गांठ लगी हुई थी। पॉलिथीन की गांठ खोलने पर उसमें से 5.49 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
इसके बाद टीम ने पुलिस को मौके पर बुलाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। न्यायालय में सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
