हिमाचल: बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लगेगा ताला, सरकार ने पंचायतों को दीं शक्तियां

बिना लाइसेंस तंबाकू बिक्री पर सख्ती, पंचायतें लगा सकेंगी दुकानों में ताला

हिमाचल प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कोई दुकानदार बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू बेचते हुए पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत को उस दुकान को सील (ताला लगाने) का अधिकार होगा।

इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू की अनियंत्रित बिक्री पर अंकुश लगाना और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पंचायत स्तर पर ही कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, लाइसेंस अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब दुकानदारों को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर संबंधित पंचायत को दुकान सील (ताला लगाने) का अधिकार होगा। इसके अलावा अवैध रूप से तंबाकू बिक्री करने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया गया है।

लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस जारी करने से पहले दुकानदारों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और शपथ पत्र अनिवार्य किए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

पंचायतें अपने एरिया में धूम्रपान रहित क्षेत्र चयनित करेंगी। अगर इन क्षेत्रों में धूम्रपान किया जाता है तो पंचायतें लोगों को 200 रुपये का जुर्माना कर सकेंगी। पंचायतों में नशा निवारण समिति का गठन किया गया है। इसमें स्कूल अध्यापक अध्यक्ष होगा जबकि पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक पुलिस कर्मचारी शामिल होगा। पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी। शैक्षणिक स्थानों से 100 मीटर दूरी के बाद ही इन उत्पादों को बेचा जा सकेगा। दुकानों के बाहर तंबाकू के बोर्ड नहीं लगेंगे। दुकानों के आसपास तंबाकू का कचरा नहीं बिखरा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुकानदार पर जुर्माना किया जा सकेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को शपथ पत्र देने के लिए दो गवाह भी बताने होंगे। इनके भी शपथ पत्र में हस्ताक्षर और पूरा पता व फोन नंबर देना होगा। इन गवाहों की भी पूरी जिम्मेवारी तय की जाएगी।


दुकानों के बाहर लगेगा साइन बोर्ड
लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर एक साइन बोर्ड लगाना होगा। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है को प्रमुख्ता से प्रकाशित करना होगा। तंबाकू के पैकेज पर स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पादों को ही बेचा जा सकेगा। बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पाद बेचने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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