श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीमा पर भी एचआरटीसी की दो-दो बसें लगाई जाएंगी
मेले में मालवाहक वाहनों पर सफर करने पर रहेगा प्रतिबंध : एसडीएम
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी मेले के लिए एचआरटीसी की तरफ से 35 विशेष बसें चलाई जाएंगी। इसे लेकर एचआरटीसी प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ऊना जिले की सीमावर्ती गगरेट और मरवाड़ी सीमा पर भी एचआरटीसी की दो-दो बसें तैनात रहेंगी। मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर से मैड़ी तक एचआरटीसी की बसों के माध्यम से लाया जाएगा। इस दौरान मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मालवाहक वाहनों को बॉर्डर पर ही रोकने के लिए प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मैड़ी मेले के दौरान प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अधिकतर श्रद्धालु मालवाहक वाहनों के माध्यम से ही आते हैं। मेले के दौरान पूर्व में कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। कई श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार प्रशासन ने मालवाहक वाहनों की एंट्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। एचआरटीसी की तरफ से मेले के दौरान 7 मार्च से 17 मार्च तक 35 विशेष बसों का संचालन होगा। इस दौरान कुछ रूट पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी विशेष रूप से चलाए जाएंगे। एसडीएम अंब सचिन शर्मा ने कहा कि मेले में खुले ट्रकों, ट्रालियों, टेंपो सहित किसी भी मालवाहक वाहनों से आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मेला अवधि के दौरान मालवाहकों में आने वाले यात्रियों को बॉर्डर क्षेत्र पर ही रोका जाएगा और मालवाहन वाहकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर क्षेत्र से श्रद्धालु केवल एचआरटीसी बसों के माध्यम से ही मेला क्षेत्र में पहुंच सकेंगे।
पहली 100 टैक्सियों को एसडीएम देंगे स्पेशल परमिट
मेला अवधि के दौरान नैहरियां से मैड़ी तक यात्रियों को ले जाने के लिए पहली 100 टैक्सियों को स्पेशल परमिट एसडीएम कार्यालय अंब से जारी किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी।
2025 का तीसरा महीना, यानी मार्च, अब शुरू हो चुका है। यह महीना वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, जब ठंडक कम होने लगती है और मौसम में ताजगी का एहसास होने लगता है।
सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं
मेले में सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ऊना मेला अवधि के दौरान खाद्य सामग्री, प्लास्टिक के सामान, खुली बोतलों में पेट्रोल और डीज़ल, गुब्बारे फुलाने वाले सिलिंडर सहित अन्य ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग न हो, इसके लिए निरंतर निरीक्षण करेंगे।